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कटनी में धान खरीदी को लेकर सख्ती: व्यापारियों पर प्रतिबंध और सख्त नियमों का पालन अनिवार्य

प्रशासन अलर्ट: धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी बर्दाश्त

कटनी में धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट: व्यापारियों पर प्रतिबंध और सख्त नियम*

 

कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किया है।

 

*नए नियम*

 

– 1 दिसंबर से 20 जनवरी 2026 तक जिले में व्यापारियों द्वारा खरीदी व भंडारित धान की निकासी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

– निकासी केवल संबंधित एसडीएम की लिखित अनुमति और अधिकृत व्यक्ति की मौजूदगी में ही की जा सकेगी।

निकासी किया गया धान उपार्जन केंद्रों पर बिक्री के लिए नहीं लाया जाएगा।

 

*धान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए*

 

– कीटोपचार की अनुमति केवल एसडीएम से ली जा सकेगी।

– गोदामों व वेयरहाउस में रखी गई धान की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी मालिकों की होगी।

 

*गोदामों को देनी होगी पूरी जानकारी*

 

– सभी गोदाम व वेयरहाउस संचालकों को अपनी भंडारित अधिसूचित कृषि उपज की पूरी जानकारी कृषि उपज मंडी समिति में जमा करनी होगी।

 

*प्रशासन का स्पष्ट संदेश*

 

– धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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