DMO का फोन नॉट रिचेबल, माइनिंग इंस्पेक्टर बोले ‘हम सक्षम नहीं’ – कटनी खदान हादसे पर कौन देगा जवाब?
वीडियो में पोकलेन-हाइवा चकनाचूर, संचालक बोले 'हादसा ही नहीं हुआ' - Mines Act की धारा 23 का खुला उल्लंघन

कटनी खदान कांड: डेढ़ महीने से दबा था हादसा, DGMS को रिपोर्ट तक नहीं – हाइवा पर कोर्ट में 2 चालान, सरपंच की शिकायत भी नजरअंदाज
*कटनी।* विजयराघवगढ़ की जमुवानीकला खदान में डेढ़ महीने पहले हुए भीषण हादसे को खदान प्रबंधन ने दबा दिया। _निडर आवाज_ की पड़ताल में सामने आया कि KOBELCO पोकलेन और हाइवा *MP21H 1539* के परखच्चे उड़ने के बाद भी *DGMS जबलपुर को 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं भेजी गई*। जबकि _Mines Act 1952 की धारा 23_ के तहत ये गैर-जमानती अपराध है।
*1. वीडियो ने खोली पोल: केबिन चकनाचूर, एक्सल 15 फीट दूर*
वायरल वीडियो में हाइवा *MP21H 1539* का केबिन पूरी तरह पिचका हुआ दिख रहा है। फ्रंट एक्सल टूटकर 15 फीट दूर पड़ा है। पोकलेन का बूम भी टूटा है। स्थानीय मजदूरों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि *”घटना के बाद मालिक ने सबको चुप करा दिया।”*
*2. संचालक का झूठ बेनकाब: ‘हादसा ही नहीं हुआ’*
*जी के माइंस संचालक* ने _निडर आवाज_ से पहले कहा था – *”हमारी खदान में कोई हादसा नहीं हुआ”*। लेकिन *पटवारी प्रदीप पांडे* ने माना कि *”घटना लगभग डेढ़ महीने पुरानी है। हताहत की खबर नहीं है, पर आज मैं मौके पर जाऊंगा।”*
*3. माइनिंग इंस्पेक्टर ने झाड़ा पल्ला, DMO चुप*
*माइनिंग इंस्पेक्टर पवन कुशवाहा* ने बयान देने से इनकार करते हुए कहा – *”मैं सक्षम नहीं हूं, DMO रत्नेश दीक्षित से पूछो।”* लेकिन *DMO का कार्यालयीन नंबर नहीं उठ रहा*। सवाल ये कि डेढ़ महीने से इतना बड़ा हादसा दबा कैसे रहा?
*4. हाइवा का काला चिट्ठा: कोर्ट में 2 चालान लंबित*
_mParivahan रिकॉर्ड_ से खुलासा हुआ कि हादसे वाला हाइवा *MP21H 1539* पहले से विवादित है। इस पर *कोर्ट में 2 चालान लंबित* हैं:
– *08 नवंबर 2023:* ₹3,000 का चालान
– *01 अप्रैल 2024:* ₹12,000 का चालान
*”Pending in Court”* का मतलब ओवरलोडिंग या बिना परमिट चलने का केस हो सकता है। 3 चालान पहले भरे जा चुके हैं।

*5. सरपंच की शिकायत को किया नजरअंदाज*
*ग्राम पंचायत जमुवानीकला के सरपंच* ने बताया – *”मैंने महीनों पहले कलेक्टर को लिखित दिया था कि खदान में बेंच नहीं बन रही, हाई ब्लास्टिंग हो रही है। इसी लापरवाही से हादसा हुआ। पर कोई सुनवाई नहीं हुई।”*

*DGMS से शिकायत, अब होगी जांच*
_निडर आवाज_ ने पूरे सबूतों के साथ *DGMS Western Zone, जबलपुर* को शिकायत मेल कर दी है। _Mines Act की धारा 23_ के उल्लंघन पर *3 साल तक जेल* का प्रावधान है।
*कानूनी पहलू:* DGMS को _Suo Moto_ जांच का अधिकार है। मीडिया रिपोर्ट और वीडियो के आधार पर बिना लिखित शिकायत के भी खदान सील हो सकती है।

निडर आवाज इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा। वाहन MP21H 1539 के मालिक का विवरण RTO रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर आपके पास कोई जानकारी/वीडियो है तो 8717963265 पर व्हाट्सएप करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।_
*नोट:* वायरल वीडियो, mParivahan रिकॉर्ड और सरकारी बयानों की पुष्टि की गई है। हताहतों को लेकर स्थिति DGMS जांच के बाद स्पष्ट होगी।




