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निडर आवाज की खबर का असर: कलेक्टर ने जारी किए सख़्त निर्देश,बिना स्ट्रा रीपर के नहीं चल सकेंगे हार्वेस्टर

नरवाई जलाने पर नियंत्रण के लिए प्रशासन का बड़ा कदम

कलेक्टर के सख्त आदेश में फसल अवशेष प्रबंधन अनिवार्य, गौ वंश को मिलेगा फायदा

 

कटनी: जिले में बढ़ती नरवाई जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने आदेश जारी कर फसल कटाई में उपयोग होने वाले सभी कम्बाइन हार्वेस्टर में ‘स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम’ अनिवार्य कर दिया है, जिससे गौ वंश के चारे की समस्या भी दूर होगी। उक्त मामले ने निडर आवाज ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था जिस पर संज्ञान ले ये निर्देश जारी हुए।

आदेश के अनुसार, यदि किसी हार्वेस्टर में यह सिस्टम नहीं पाया गया, तो उसके मालिक को बेलर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, ताकि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन किया जा सके और गौ वंश के लिए चारे की व्यवस्था हो सके। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित हार्वेस्टर मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिले में खरीफ (धान) और रबी (गेहूं) की कटाई के दौरान कई हार्वेस्टर बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के संचालित हो रहे हैं। इससे खेतों में नरवाई जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि जिले में यह पहले से प्रतिबंधित है।

कलेक्टर ने सहायक कृषि यंत्री को निर्देश दिए हैं कि जिले में संचालित और बाहर से आने वाले सभी हार्वेस्टर मालिकों को इस आदेश की जानकारी दी जाए और सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे गौ वंश के चारा भूसा, और संरक्षण के प्रयासों को भी बल मिलेगा।

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